दिवाली पर पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश, 7 और 8 नवंबर को ही मिलेंगी ग्रीन पटाखों की अनुमति
नई दिल्ली | मुद्दा UP का
दिवाली से पहले पटाखों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-NCR के लिए अहम आदेश दिया है। अदालत ने प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल को सीमित अवधि के लिए अनुमति दी है। आदेश के अनुसार, 7 और 8 नवंबर को निर्धारित समय के भीतर ही ग्रीन पटाखे जलाए जा सकेंगे। इसके बाद 9 नवंबर से पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा।
पटाखे जलाने का समय तय
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दिल्ली-NCR में 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 बजे से 7 बजे तक और रात 8 बजे से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जलाने की अनुमति होगी।
अदालत ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित समय के बाहर पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। इसके साथ ही अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक और जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों तथा घोषित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने पर रोक रहेगी।
केवल प्रमाणित ग्रीन पटाखों की बिक्री
अदालत ने निर्देश दिया है कि केवल CSIR-NEERI और PESO से प्रमाणित ग्रीन पटाखों का ही निर्माण और बिक्री की जा सकेगी। पटाखों के पैकेट पर उत्पाद-विशिष्ट QR कोड होना जरूरी होगा, जिससे उनकी प्रमाणिकता की जांच की जा सके।
अदालत ने पारंपरिक पटाखों, बेरियम युक्त पटाखों और पटाखों की लड़ियों की बिक्री तथा इस्तेमाल पर रोक से जुड़े निर्देश भी जारी रखे हैं। नियमों का उल्लंघन करने वाले निर्माताओं और कारोबारियों के लाइसेंस रद्द किए जा सकते हैं।
9 नवंबर से फिर लागू होगा पूर्ण प्रतिबंध
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यह राहत अस्थायी है। 9 नवंबर से दिल्ली-NCR में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू होगा।
अदालत ने यह भी कहा कि पटाखों पर प्रतिबंध और ग्रीन पटाखों की अनुमति से जुड़े नियमों का प्रभावी पालन जरूरी है। प्रदूषण नियंत्रण के लिए संबंधित एजेंसियों को बेहतर समन्वय के साथ काम करना होगा।




